मकान बेचने के नाम पर 12 लाख रूपया हड़पा, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जौनपुर। मकान बेचने के नाम पर 12 लाख रूपये लेकर हड़प कर लेने का मामला प्रकाश में आया है जिसको गम्भीरता से लेते हुये शहर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पीड़ित तरनजीत सिंह पुत्र स्व. हीरा सिंह निवासी पंजाबी मार्केट थाना शहर कोतवाली के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र के शेखवाड़ा मोहल्ला निवासी शशांक गुप्ता व उसकी मां राजकुमारी ने शकरमण्डी में स्थित अपने दूसरे मकान को बेचने के लिये 12 लाख रूपया लिया। फरवरी 2017 से लेकर अभी तक मकान का बैनामा नहीं किया जिसकी पड़ताल की गयी तो पता चला कि उस मकान के फर्जी कागज पर बैंक से लोन ले रखा है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी लोनधारी मकान को शशांक व राजकुमारी सहित उसके एक परिचित राजेश अग्रहरि निवासी सूरापुर जनपद सुल्तानपुर ने मकान को दूसरे के हाथ बेच दिया। जानकारी होने पर पीड़ित के होश उड़ गये जो लगातार शशांक, राजकुमारी व राजेश से सम्पर्क कर रहा है लेकिन वह टाल-मटोल कर रहे हैं। शहर कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत की गयी तो पर पुलिस ने उपरोक्त तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

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