किस्तों में बिजली बिल जमा कर सकेंगे उपभोक्ता

जौनपुर। बकाएदारों से बिजली बिल वसूलने के लिए अब पावर कॉर्पोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों (नॉन आरएपीडीआरपी क्षेत्र) में उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी है।। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू. ने आदेश जारी कर दिया। इस तरह घरेलू उपभोक्ता को एरियर का दस प्रतिशत के साथ करंट बिल और ट्यूबवेल उपभोक्ता को एरियर का 20 प्रतिशत के साथ करंट बिल जमा करना होगा। इसके बाद बचे एरियर को छह मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। इस बार सरचार्ज में कोई छूट नहीं होगी।   आदेश के मुताबिक ग्रामीण उपभोक्ता बकाया बिजली के बिल को छह आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। इसके लिए घरेलू उपभोक्ता को बकाया बिल का दस प्रतिशत और करंट बिल जमा करना होगा। ट्यबवेल के उपभोक्ता को बकाया बिल का 20 प्रतिशत और करंट बिल जमा करना होगा। इसके बाद शेष बचे बिल को छह आसान मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन के गढ़ डिवीजन का ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर करीब 90 करोड़ रुपया बकाया है। बकाया बिल वसूली के लिए अफसर अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटते हैं। बिना बिल जोड़े दोबारा कनेक्शन जोड़कर बिजली उपभोग करने पर विभाग एफआईआर दर्ज कराता है। इसके चलते उपभोक्ता बिल जमा करने के बजाय मुकदमेबाजी में फंस जाता है। कई बार कनेक्शन काटते समय पॉवर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ता है। विभाग का मकसद अधिक से अधिक बिजली बकाया धनराशि की वसूली करना है।

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