उपभोक्ता संरक्षण दिवस: घटतौली की मार भी झेल रहे गैस उपभोक्ता

जौनपुर। जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं से एजेंसी संचालक केवल अवैध वसूली ही नहीं कराते हैं, बल्कि आम जनता को घटतौली झेलनी पड़ती है। सिलेंडर में एक से दो किलो तक गैस कम निकलती है। कई बार घटतौली के मामले पकड़े गए हैं, लेकिन कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शहर में एक लाख से अधिक गैस उपभोक्ता हैं। इनमें आधे से अधिक कम पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसका फायदा गैस एजेंसी संचालक उठा रहे हैं। वह हॉकर को सिलेंडर की होम डिलीवरी का मेहनताना नहीं देते। बल्कि एजेंसी से प्रति सिलेंडर मिलने वाला 20 रुपये डिलीवरी चार्ज भी खुद रख लेते हैं, जिसके चलते हॉकर उपभोक्ताओं से 30 से 50 रुपये तक वसूलते हैं। इसके साथ ही वह घटतौली भी करते हैं। गोदाम से निकले सिलेंडर में उपभोक्ता के घर पहुंचते-पहुंचते एक से दो किलो गैस कम हो जाती है, लेकिन उपभोक्ता को इसकी जानकारी तब होती है, जब सिलेंडर वक्त से पहले खत्म हो जाता है। हालांकि घटतौली न हो इसके लिए गैस कंपनियों ने नियम बना रखा है कि सभी हॉकर अपने साथ वजन मशीन रखेंगे और सिलेंडर की डिलीवरी देने से पहले उपभोक्ता को उसका वजन दिखाएंगे, लेकिन हॉकर ऐसा नहीं करते। कभी कोई ग्राहक वजन कराने को कहता भी है तो वे मशीन न ला पाने का बहाना बना देते हैं। हालांकि बांट माप विभाग द्वारा जांच पड़ताल  न किये जाने से घटतौली की शिकायतें आम हो गयी है।  घटतोली या अवैध वसूली की शिकायत गैस उपभोक्ता सिटी मजिस्ट्रेट, तहसील के एसडीएम, पूर्ति निरीक्षक से कर सकते हैं, इसके साथ में तहसील दिवस और डीएम कार्यालय में भी शिकायत दे सकते हैं।

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