मुश्किल में फंसे DM इलाहाबाद सुहास एलवाई
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अवमानना का नोटिस जारी किया है और उनसे इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा है कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने भगवती प्रसाद पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव व सुनीता शर्मा ने बहस की। गौरतलब है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई टीएसएल की जमीन को खाली पाकर दर्जनों लोगों ने उस पर कब्जा कर आवास बना लिया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान में इनमें से साठ मकान ध्वस्त कर दिए गए। मकान गिराए जाने से इनमें रह रहे लोग बेघर हो गए। उन्होंने राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने जिलाधिकारी को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आठ हफ्ते में सरकारी आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन पर निर्णय लेने का आदेश दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दिए जाने के बावजूद इलाहाबाद के डीएम सुहास एल वाई की ओर से कुछ नहीं किया गया।
इसके बाद आदेश की अवहेलना को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने इस अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए डीएम को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आठ हफ्ते में सरकारी आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन पर निर्णय लेने का आदेश दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दिए जाने के बावजूद इलाहाबाद के डीएम सुहास एल वाई की ओर से कुछ नहीं किया गया।
इसके बाद आदेश की अवहेलना को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने इस अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए डीएम को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है।