सरकारी धन हजम करने का खुला खेल
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जौनपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार पंचायतीराज एक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान राज्य बित्त एवं चैदहवां बित्त के खाते का धन अथवा किसी भी योजना की धनराशि का चेक अपने नाम काटकर भुगतान की कार्यवाही करे, यदि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो सम्बंधित के बिरूद्ध जांच की कार्यवाही कर नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर अगर दोष सिद्ध होता है तो सम्बंधित के बिरूद्ध निलम्बन सेवा समाप्ति की कार्यवाही का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी भगेरी विकास खंड बरसठी लालजी गौतम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनका मानना है कि ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आवश्यकतानुसार कार्य की सुविधा की दृष्टि से अपने नाम से भी चेक काट सकते हैं,कितने तक का चेक काट सकते हैं यह नहीं बताते हैं ,जहां तक अपने नाम चेक काटने वाली बात है वे स्वीकार करते है कि मैं ही नही कितने लोग ऐसा करते हैं । बताते हैं कि ग्राम पंचायत भंगेरी की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-478502010003951 का स्टेटमेन्ट देखने के पश्चात यह बात सामने आई कि लालजी गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी जो कहते हैं उन्होंने करके दिखाया भी है। ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से 26-4-2016को 20000 रूपया 30-4-016 को 40,000रूपया , 29दिसम्बर 2016 को10,000रूपया 27मार्च 2017को ग्राम प्रधान विजय कुमार के नाम से 25,000रूपये का चेक तथा 28फरवरी 2018को सेल्फ 25,000रूपये का चेक काटकर सरकारी धन का ग्राम पंचायत के विकास के नाम पर हेराफेरी की गयी है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के बिरूद्ध कार्यवाई अवश्य होनी चाहिए।

