अवशेष जलाने पर हो सकती है जेल
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जौनपुर। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को छह माह जेल के साथ 25
हजार का जुर्माना भी हो सकता है। क्षेत्र के किसानों से नवसृजित कृषि
विज्ञान केन्द्र केराकत के प्रभारी डाक्टर नरेन्द्र रघुवंशी ने रविवार को मिलकर
अपनी बात रखी। क्षेत्र के मुर्की, डेहरी, सुल्तानपुर, अकबरपुर, अमिहित के
किसानों से कहा कि फसल अवशेष को न जलाएं बल्कि उसे पलटकर मिट्टी में मिला
दें। यही अवशेष आपके खेत में खाद का काम करेगी। फसलों को तैयार होने में 16
पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी अवशेष से लगभग 95 फीसद पोषक तत्वों
की पूर्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाना दंडनीय
अपराध है।

