जौनपुर।  विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने के दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष खेतासराय को दिया।
रमीज हसन खान निवासी पुरानी बाजार शाहगंज ने कोर्ट में धारा 156(3)की दरखास्त दिया कि फरहान ने बताया कि खेतासराय के मानीकला निवासी अजय कुमार विदेश भेज कर रोजगार उपलब्ध कराता है। वादी व अन्य लोग अजय से संपर्क किए तथा विदेश में रोजगार के लिए वादी व तीन अन्य लोगों ने प्रति व्यक्ति एक लाख तीस हजार रुपये तथा अपने अपने पासपोर्ट अजय को दिया। अजय के साथ खेतासराय निवासी वहाजुद्दीन भी विदेश भेजने का काम करता था। दोनों ने आलिया इंटरप्राइजेज नाम से एक ऑफिस अमीनाबाद, लखनऊ में खोला था। रुपये लेने के बाद आरोपियों ने न तो रोजगार उपलब्ध कराया न ही पासपोर्ट वापस किया। 4 अक्टूबर 2018 को शाम 5:00 बजे जब अपना रुपया व पासपोर्ट मांगने आरोपी के घर पहुंचे तो वे गालियां व धमकी देते हुए भगा दिए। थाना, पुलिस अधीक्षक के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item