पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

 जौनपुर।  विधायक सुषमा पटेल की दरखास्त पर पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी समेत पांच आरोपियों व 40-50 समर्थकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के प्रयास, गालियां व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम राहुल आनंद ने थानाध्यक्ष सुजानगंज को दिया। कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी थानाध्यक्ष को आदेश दिया।
मुंगराबादशाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत 12 सितंबर 2018 को दरखास्त दिया कि पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव हार चुकी हैं। वह तथा उनके समर्थक वादिनी की छवि खराब करने और बदनाम करने में लगे रहते हैं। सत्ता पक्ष होने के कारण दबदबा दिखाती है। चार सितंबर 2018 को 2:00 बजे दिन वादिनी क्षतिग्रस्त धीरदास पुल देखने व जायजा लेने गई थी। बातचीत कर रही थी। सीमा द्विवेदी अपने 40-50 समर्थकों के साथ वहां पहले से मौजूद थीं। वादिनी को अधिकारियों से बातचीत करते देख वह भड़क गईं और अपमानित करने की नीयत से गालियां देने लगीं। अपने समर्थकों को ललकारा कि इसे मार कर अपमानित करके भगा दो। उनके ललकारने पर उनके समर्थक उग्र हो गए और गालियां देते हुए जानलेवा हमला करने का प्रयास करने लगे। उनके कुछ समर्थक असलहा लहराने लगे। उनमें प्रमुख रूप से प्रदीप पांडेय, सुधीर तिवारी, दीपक जयसवाल, राजेश पांडेय थे। वादिनी ने घटना की सूचना थानाध्यक्ष सुजानगंज व एसपी को मोबाइल पर दी व किसी प्रकार जान बचाकर वहां से निकल पाई। सीमा द्विवेदी व उनके समर्थकों द्वारा सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोग घटना देखे व बीच-बचाव किए। घटना की लिखित सूचना वादिनी ने थानाध्यक्ष सुजानगंज को दिया। वहां तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस ने वादिनी की प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। एसपी को भी दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में 156(3)की दरखास्त देने के बाद भी थानाध्यक्ष सुजानगंज द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही थी। कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष को नोटिस देने पर रिपोर्ट दाखिल की गई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए सीमा द्विवेदी व उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष सुजानगंज को दिया।

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