गैर इरादतन हत्या में दस को 10-10 वर्ष की सजा
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अबीरगढ़ टोला में वादी के भाई मो.असद
की गैर इरादतन हत्या करने के दस आरोपियों को अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय ने
10 वर्ष कारावास व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अंजार अहमद निवासी अबीरगढ़ टोला ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि मोहल्ले के लड़के पड़ोसी मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़कियों पर छींटाकशी करते थे जिसका वादी के भाई मोहम्मद असद ने विरोध किया जिस पर आरोपियों से गाली गलौज हुई थी। 4 सितंबर 2005 को 8:30 बजे रात वादी के भाई मो.असद व अहद दवा लेने गए थे। कजियाना मोड़ अबीरगढ़ टोला में अभियुक्त एताशुद्दीन, मोनीस, अरसू, जियाउद्दीन आदि वादी के भाइयों को घेर लिए और हाकी, डंडा व राड से जान से मारने की नियत से मारने लगे। शोर पर वादी व तमाम लोग दौड़कर पहुंचे। बीच बचाव किया। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। वादी के दोनों भाइयों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां दौरान इलाज मो.असद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एताशुउद्दीन, मोनीस, अरसू, जियाउद्दीन, दानिश, रिजवानुल, सैफुद्दीन, जलालुद्दीन, खानू व दिलदार को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया तथा आरोपी सरफराज, इमरान, शमशीर, फैमीद, अदीब, नफीस व बबलू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अंजार अहमद निवासी अबीरगढ़ टोला ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि मोहल्ले के लड़के पड़ोसी मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़कियों पर छींटाकशी करते थे जिसका वादी के भाई मोहम्मद असद ने विरोध किया जिस पर आरोपियों से गाली गलौज हुई थी। 4 सितंबर 2005 को 8:30 बजे रात वादी के भाई मो.असद व अहद दवा लेने गए थे। कजियाना मोड़ अबीरगढ़ टोला में अभियुक्त एताशुद्दीन, मोनीस, अरसू, जियाउद्दीन आदि वादी के भाइयों को घेर लिए और हाकी, डंडा व राड से जान से मारने की नियत से मारने लगे। शोर पर वादी व तमाम लोग दौड़कर पहुंचे। बीच बचाव किया। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। वादी के दोनों भाइयों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां दौरान इलाज मो.असद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एताशुउद्दीन, मोनीस, अरसू, जियाउद्दीन, दानिश, रिजवानुल, सैफुद्दीन, जलालुद्दीन, खानू व दिलदार को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया तथा आरोपी सरफराज, इमरान, शमशीर, फैमीद, अदीब, नफीस व बबलू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।