पिता व तीन पुत्रो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज
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जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर ईशापुर निवासी एक व्यक्ति व
उसके तीन पुत्रों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस
संबंध में आख्या अदालत में भेज दी है।
ईशापुर की सीमा देवी ने सीजेएम कोर्ट में दफा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि गत वर्ष 9 दिसंबर की शाम करीब छह बजे पट्टीदार अजय उर्फ गुड्डू अपने तीन बेटों अरविन्द , रवींद्र उर्फ टिंकू व मौनी के साथ उसके दरवाजे पर चढ़कर गालियां देने लगा। उसके पति राजेश कुमार यादव ने मना किया तो उसकी लात-घूंसों और पाइप से पीटा जिससे वह बेहोश हो गया। उपचार के लिए ले जाने पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया लेकिन तहरीर दिए जाने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रार्थना पत्र पर विचारोपरांत सीजेएम ने कोतवाली पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। कोतवाल विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि आदेश के अनुपालन के क्रम में मुकदमा दर्ज कर आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है।
ईशापुर की सीमा देवी ने सीजेएम कोर्ट में दफा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि गत वर्ष 9 दिसंबर की शाम करीब छह बजे पट्टीदार अजय उर्फ गुड्डू अपने तीन बेटों अरविन्द , रवींद्र उर्फ टिंकू व मौनी के साथ उसके दरवाजे पर चढ़कर गालियां देने लगा। उसके पति राजेश कुमार यादव ने मना किया तो उसकी लात-घूंसों और पाइप से पीटा जिससे वह बेहोश हो गया। उपचार के लिए ले जाने पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया लेकिन तहरीर दिए जाने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रार्थना पत्र पर विचारोपरांत सीजेएम ने कोतवाली पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। कोतवाल विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि आदेश के अनुपालन के क्रम में मुकदमा दर्ज कर आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है।