हत्यारोपितों को 10 वर्ष कैद
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जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के बरईपार चौराहा के पास चाय में जहर
देकर वादिनी के पति की हत्या करने के आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश
एफटीसी द्वितीय ने 10 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
संगीता देवी निवासी सराययुसूफ थाना मछलीशहर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार 25 जून 2014 को 4 बजे शाम वादिनी के पति राकेश यादव बरईपार चौराहे पर थे। वहां आरोपित चंद्रकांत व दो अन्य आरोपितों ने वादिनी के पति को चाय में जहरीली वस्तु डालकर पिला दिया जिससे पति के मुंह से झाग आने लगा। उन्हें सीएचसी मछलीशहर ले जाया गया जहां उन्होंने सारी बात बताया। वहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। परिवार के लोग एक निजी हॉस्पिटल ले आए। डाक्टर ने वाराणसी ले जाने की सलाह दी। वाराणसी के प्रज्ञा हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने देखते ही पति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी अनिल श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
संगीता देवी निवासी सराययुसूफ थाना मछलीशहर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार 25 जून 2014 को 4 बजे शाम वादिनी के पति राकेश यादव बरईपार चौराहे पर थे। वहां आरोपित चंद्रकांत व दो अन्य आरोपितों ने वादिनी के पति को चाय में जहरीली वस्तु डालकर पिला दिया जिससे पति के मुंह से झाग आने लगा। उन्हें सीएचसी मछलीशहर ले जाया गया जहां उन्होंने सारी बात बताया। वहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। परिवार के लोग एक निजी हॉस्पिटल ले आए। डाक्टर ने वाराणसी ले जाने की सलाह दी। वाराणसी के प्रज्ञा हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने देखते ही पति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी अनिल श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
