कटाई, मड़ाई में अनुमति पत्र जरूरी नहीं

जौनपुर ।जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में वर्तमान रबी  की फसलों की कटाई, मड़ाई हेतु कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर अन्य सहवर्ती उपकरणों की मरम्मत आदि को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है जिसमें कृषि कार्यक्रमों के साथ-साथ रबी फसलों की कटाई एवं जायद की बुवाई के संबंध में  छूट प्रदान की गई है। कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन ट्रक ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पंप के आसपास खोलने की छूट प्रदान की गई है। जनपद में प्रयुक्त होने वाले कटाई, मड़ाई के संबंधित कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों के प्रयोग एवं विभिन्न परिस्थितियों में संचालन के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर व अन्य सहवर्ती उपकरणों जो जनपद के अंदर ही उपलब्ध हैं उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक को अपने जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र पास की आवश्यकता नहीं होगी। कम्बाईन हेक्टेयर, रीपर ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों जिसे जिले में उपलब्ध है वहां से अन्य जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र पास दिया जाएगा, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले में उपलब्ध हैं और उनके चालक, तकनीशियन, श्रमिक 1 प्लास 4 आदि अन्य जनपद में है उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्रध्पास दिया जायेगा।  

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