संविदा शिक्षक को लॉ फैकल्टी का डायरेक्टर बनाना अवैध

जौनपुुुर।वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर आर यादव द्वारा विधि संकाय के डायरेक्टर पद पर अपने खास संविदा शिक्षक मङ्गला प्रसाद यादव को डायरेक्टर बनाना अनीतिपूर्ण निर्णय है। देश के किसी भी विश्वविद्यालय तथा स्वयं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालयमे भी किसी संस्थान में जहां स्थाई शिक्षक नही हैं वहां पूर्व में भी कभी किसी कुलपति द्वारा ऐसा नही किया गया है।विश्वविद्यालय के किसी अन्य संस्थान या विभाग के किसी स्थाई वरिष्ठ प्रोफेसर को यह चार्ज दिया जाता है। यह कम हैरानी की बात नही है कि जिस विश्वविद्यालय में जहां तमाम स्थाई सीनियर प्रोफेसर हों,परिसर के बाहर शहर में,जनपद में उसी विश्वविद्यालय के पूर्व लॉ के डीन और प्रोफेसर्स हों वहां मात्र 8 माह पूर्व ही संविदा पर नियुक्त किये गए अस्थाई शिक्षक को विधि संस्थान का डायरेक्टर पद देने पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ताज़्जुब की बात है कि उसी संविदा शिक्षक ने डायरेक्टर पद ज्वाइन करते ही अपने आप को और साथी शिक्षकों को भी तुरन्त सीधे नियमित और स्थाई करने का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे तुरन्त स्वीकार करते हुए कुलपति प्रोफेसर आर आर यादवने सीधे बिना नियम कानून के नियमित भी कर दिया और कार्यवाहक रजिस्ट्रार से पत्र निकलवा कर उन सबको ज्वाइन भी कर दिया।जबकि जनपद में टीडी कालेज में सेवा दे चुके लॉ के डीन और विभागाध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर चुके प्रख्यात ला विद मौजूद हैं लेकिन उन्हें यह पद देना कुलपति आर आर यादव ने उचित नही समझा क्योकि वो उनके खास नही थे तथा उनके इशारे पर अनाप शनाप कृत्य न करते। इस सबंध में पूर्व से आंदोलनरत समाजसेवी और एडवोकेट बन्धुओं नेे शासन और  राज्यपाल का ध्यान इस असंवैधानिक कार्यों पर आकृष्ट कराया है।उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के बाद इन तमाम मुद्दों पर जनपद के बुद्धिजीवी और समाजसेवियों एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदया और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी बात रखेगा। आवश्यक होने पर इस संबंध में माननीय न्यायालय में भी परिवाद दाखिल किया जाएगा।

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