जमात में शामिल बांग्लादेशियों समेत पंद्रह की जमानत खारिज

 जौनपुर। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मामले में गिरफ्तार 14 बांग्लादेशियों तथा कोतवाली थाना क्षेत्र में गिरफ्तार एक नेपाली की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दिया। बांग्लादेश के निवासी मोहम्मद फिरदौस,नूर मुहम्मद समय 14 बांग्लादेशियों,एक झारखंड,एक पश्चिम बंगाल समेत 18 आरोपियों को शिकारपुर चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मियों ने 31 मार्च 2020 को लाल दरवाजा के सामने मुनीर अहमद के मकान से गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, फॉरेनर्स एक्ट,लॉक डाउन के उल्लंघन की आईपीसी की धाराओं में सराय ख्वाजा थाने में एफ आई आर दर्ज कराया। बाद में आरोपियों के खिलाफ धारा 307 व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी हुई।जमात से लौटे आरोपियों का उद्देश्य अन्य लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलाकर उनकी जीवन को संकट उत्पन्न करना था।एक बांग्लादेशी व उसका गाइड कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। आरोपी वर्तमान में प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल में बने अस्थाई जेल में निरुद्ध हैं। उधर 3 अप्रैल 2020 को कोतवाली पुलिस ने दिल्ली की जमात से लौटे सेराज, आसिफ सोहेल समेत अन्य आरोपियों को चांद मेडिकल तिराहे के पास गिरफ्तार किया था जिसमें एक नेपाली तस्लीम खान भी था।इन आरोपियों के खिलाफ भी धारा 307 व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की गई। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा जमानत देने की कोर्ट से याचना की।दोनों अपराध संख्या में अन्य आरोपियों की जमानत कोर्ट ने दे दिया है।14 बांग्लादेशियों व एक नेपाली आरोपी की जमानत कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आरोपी जमानत मिलने के बाद अपने देश चले जाएंगे और विचरण के समय यहां आने की संभावना नहीं है जिससे मुकदमा प्रभावित होगा।

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