झूठा मुकदमा करने पर पति ने पत्नी पर किया 50 लाख क्षतिपूर्ति का दावा

जौनपुर। पत्नियां तो पति के ऊपर उत्पीड़न,भरण पोषण इत्यादि के मुकदमे करती ही रहती हैं लेकिन यह कम सुनने को मिलता है कि पति ने पत्नी के ऊपर मुकदमा दायर किया वह भी 50लाख रुपए क्षतिपूर्ति का जिसमें पति ने कोर्ट से मांग किया कि पत्नी व उसके भाई से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए तथा दोनों को तलब करके दंडित किया जाए।
मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के मामले में पत्नी द्वारा पति व उसके परिवार वालों पर किए गए मुकदमे में पुलिस ने मामला गलत पाया तथा दूसरा आरोपी विवेचना में प्रकाश में आया उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। बरसठी थाना क्षेत्र के रहने वाले पति आशू ने मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी पत्नी व उसके भाई के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया कि उसकी पत्नी अत्यंत स्वच्छंद विचारों की है तथा वह उसके व परिवार वालों के साथ रहना नहीं चाहती।इसी कारण घर छोड़कर मायके चली गई तथा उसके व उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा लिखाया।इस मुकदमे के अलावा उसने मड़ियाहूं थाने में वादी उसके पिता एवं भाई के खिलाफ फोन पर धमकी देने व अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।वादी ने अपना व अपने परिवार वालों का नंबर पुलिस को दिया।विवेचना से प्रकाश में आया कि वादी व उसके परिवार वालों ने पत्नी को फोन नहीं किया था बल्कि अनुज नाम के आरोपी ने उसे फोन कर धमकी दी थी। पुलिस ने अनुज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।वादी का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे व उसके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए फर्जी एफ आई आर दर्ज कराया जिससे उसकी व उसके परिवार की आर्थिक सामाजिक व मानसिक क्षति हुई जिसके लिए उसने 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का दावा पत्नी व उसके भाई के खिलाफ दाखिल किया।साथ ही दोनों को तलब करके दंडित करने की मांग की।

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