गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित को दस वर्ष कारावास
https://www.shirazehind.com/2020/07/blog-post_774.html
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भूपतपट्टी में भूमि विवाद को लेकर वादी के दामाद की गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित को जिला जज मदन पाल सिंह ने दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वादी दिनेश कुमार निवासी भूपतपट्टी ने एफआइआर दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार वादी दिनेश का दामाद गौतम घटना के चार दिन पूर्व उसके घर आया था। आठ दिसंबर 2015 को सुबह आठ बजे जब वह वापस जा रहा था तभी भूमि विवाद की रंजिश को लेकर गांव के ही गौरव उर्फ सनी कुल्हाड़ी लेकर आया और वादी के दामाद पर जानलेवा हमला कर सिर पर चोटें पहुंचाई। वादी के दामाद को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे वाराणसी रेफर किया गया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में गौतम की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। डीजीसी अनिल सिंह, कमला प्रसाद यादव, अखिलेश राज पाठक व सूर्यमणि पांडेय ने पांच गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।