C M S के खिलाफ 12 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की आरसी जारी

   

जौनपुर। जनपद में छह वर्ष पूर्व शिवपाल यादव के आगमन पर सरपतहां जा रही एंबुलेंस की टक्कर से कार चालक की मौत हो गई थी। इस मामले में वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिंह गौतम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ 12 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की आरसी जारी की। शनिवार को डीएम को आदेश दिया कि धनराशि सात अक्टूबर तक वसूल कर अधिकरण में जमा करें, जिससे मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति अदा की जा सके। 
 सरपतहां के महुआतर गांव के पास छह वर्ष पूर्व अन्य गाड़ियों के साथ डाक्टरों की टीम को लेकर जा रही एंबुलेंस की टक्कर से विपरीत दिशा से आ रहे कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा निवासी कटघर की मौत हो गई थी। एंबुलेंस एक वैवाहिक समारोह में शिवपाल यादव के आगमन पर जा रही थी। वादी अच्छेलाल ने एंबुलेंस की लापरवाही दिखाते हुए तथा सीएमएस ने कार की लापरवाही प्रदर्शित करते हुए एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने सत्ता की हनक में एंबुलेंस को क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद मृतक की पत्नी नीलू ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से एंबुलेंस चालक व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की। पुलिस ने जिन गवाहों के बयान के आधार पर एंबुलेंस चालक को क्लीन चिट दिया था, उन सभी ने कोर्ट में गलती एंबुलेंस चालक की बताई। यह भी कहा कि पुलिस ने बयान ही नहीं लिया। कोर्ट ने सीएमएस को आदेश दिया था कि मृतक के परिजन को क्षतिपूर्ति अदा करें, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

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