स्वास्थ्य कर्मी समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

 जौनपुर। फर्जी ढंग से कुटुंब रजिस्टर में नाम चढ़वाने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपित सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत दस धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया है। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के भागमलपुर गांव का है। 

 लाइन बाजार क्षेत्र के नंदगांव निवासी हनुमान स्वरूप श्रीवास्तव ने कोर्ट में दरखास्त दिया कि भागमलपुर गांव में पुश्तैनी खाली मकान आजमगढ़ निवासी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी राजेंद्र प्रसाद तिवारी को घनिष्ठता में रहने को दे दिया था। वह परिवार सहित रहने लगा। राजेंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद जब वादी ने मकान खाली करने की बात कही तो वह टाल-मटोल करने लगा। थाने पर सूचना दी गई। गवाहों के समक्ष मकान खाली करने का सुलहनामा भी हस्ताक्षरित हुआ। इसके बावजूद आरोपित ने उसका मकान व आबादी की जमीन खाली नहीं की। वादी अपने पुत्र के साथ पैतृक आवास पर गया। राजेंद्र से बात किया तो वहां उपस्थित उसके पुत्र हेमंत, आलोक तथा पुत्री जया को अपशब्द कहा। राजेंद्र ने कहा कि यह मकान उसने अपने नाम करवा लिया है। दोबारा न आने की धमकी दी। आरोपितों ने कूटरचित प्रपत्रों के जरिए मकान पर अपना स्वामित्व दर्शा दिया, जबकि वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वहां के परिवार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज है। थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया संगीन मामला पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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