सोशल डिस्टेंसिंग में गुरुवार से न्यायालय कक्ष में मौजूद रह सकेंगे अधिवक्ता व वादकारी

जौनपुर।  हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज एमपी सिंह ने न्यायालयों के संचालन के संबंध में नया दिशानिर्देश जारी किया है जो 22 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके तहत दीवानी न्यायालय, ग्राम न्यायालय शाहगंज, मछलीशहर समेत सभी न्यायालयों में समस्त प्रकार के न्यायिक व प्रशासनिक कार्य नियमानुसार संपादित किए जाएंगे। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए न्यायालय कक्ष में अधिवक्ता व वादकारी मौजूद रह सकेंगे। शनिवार व रविवार को पूर्व की भांति बंदी रहेगी। इस दौरान न्यायालय परिसर सैनिटाइज कराया जाएगा। 

न्यायिक कार्य समाप्त होते ही न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी परिसर छोड़ कर जा सकेंगे। न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। जिला प्रशासन या सीएमओ की राय में यदि कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालय बंद किया जाना आवश्यक होगा तो उस अवधि के लिए कोर्ट बंद रहेगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिग की जाएगी। सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन होगा। नोडल आफिसर कंप्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया गया कि समस्त न्यायालयों से प्राप्त विवरण समेकित कराकर हाईकोर्ट के ई-सर्विस माड्यूल पर प्रेषित करेंगे।

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