एसआइ व यातायात सिपाही समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दर्ज

जौनपुर। अधिकृत न होने के बावजूद अधिवक्ता के वाहन का ई-चालान करने, घटनास्थल अन्यत्र दिखाने व अभद्रता तथा गाली-गलौज करने के मामले में एसआइ व यातायात सिपाही समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम ने वाद दर्ज किया। लाइन बाजार थाने से रिपोर्ट तलब की गई है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अनिल गुप्त ने कोर्ट ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत यातायात एसआइ छोटे श्याम ओझा, सिपाही राजाराम यादव, कांस्टेबल प्रेमचंद व श्याम बिहारी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि चार अप्रैल 2021 को करीब पौने ग्यारह बजे सिविल लाइन रोड स्थित संजीवनी मेडिकल हाल के सामने सड़क के बगल पटरी पर अपना दो पहिया वाहन खड़ा कर दवा ले रहे थे। उनके वाहन का सिपाही राजाराम ने मोबाइल से फोटो खींच लिया और पार्किंग रूल के उल्लंघन में ई-चालान काट दिया। इस दौरान राजाराम के अलावा अन्य पुलिस वाले उसके साथ दु‌र्व्यवहार किए तथा मोबाइल तोड़ दिए। अधिवक्ता समुदाय के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। कालर पकड़कर एसपी कार्यालय ले गए। काटे गए चालान का मैसेज जब अधिवक्ता के मोबाइल पर आया तो वह हैरत में पड़ गए। घटनास्थल कलेक्ट्रेट के निकट था और दिखाया वन बिहार रोड वाजिदपुर गया है। 12 अप्रैल 2021 को पुलिस अधीक्षक सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगा तो पता चला कि सिपाही राजाराम ई-चालान के लिए अधिकृत नहीं है। मामले की जांच सीओ और एसआइ से की गई विवेचना में पुलिसकर्मी को क्लीन चिट दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस विभाग से ही मिली सूचना के आधार पर अब पुलिसकर्मी फंस गए हैं।

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