नगर पालिका सीमा विस्तार के चलते वार्डों का आंशिक परिसीमन, आपत्तियों के लिए समय निर्धारित
जौनपुर। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद मुगराबादशाहपुर के सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया गया है। इस आशय की जानकारी प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायती राज, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई है।
प्रशासन द्वारा इस परिसीमन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे विकास खंड मुख्यालय मुगराबादशाहपुर तथा जिला मुख्यालय पर चस्पा किया गया है ताकि आम नागरिक इसे देख सकें।
आपत्तियों के लिए समय-सीमा निर्धारित
यदि किसी नागरिक को प्रकाशित आंशिक परिसीमन पर कोई आपत्ति है तो वे 29 जुलाई 2025 से 2 अगस्त 2025 तक अपनी आपत्तियाँ निम्नलिखित स्थानों पर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं:
- खंड विकास अधिकारी कार्यालय, मुगराबादशाहपुर
- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
- जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय
आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम प्रकाशन की तिथि
प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 3 अगस्त से 5 अगस्त 2025 के मध्य किया जाएगा। तत्पश्चात 6 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतिम प्रकाशन के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को किए गए परिसीमन पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा में अपनी बात रखें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।