ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ
30 अगस्त तक होगा घर-घर सत्यापन, छूटे नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर
जौनपुर। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त से जिले में प्रारम्भ हो चुका है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य करेंगे।
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सभी अर्ह भारतीय नागरिक अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें। जिन नागरिकों की आयु 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वे संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि अनर्ह व्यक्तियों के नाम सूची में दर्ज नहीं होंगे। इसमें गैर-भारतीय नागरिक, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित व्यक्ति तथा चुनावी भ्रष्टाचार या अन्य अपराधों के कारण मताधिकार से वंचित लोग शामिल हैं।
अपर जिलाधिकारी ने अपील की कि बीएलओ जब घर पर पहुँचे तो उन्हें आवश्यक सूचना अवश्य दें और बिना जानकारी दिए वापस न करें। यदि किसी नाम का संशोधन या विलोपन आवश्यक है तो तत्काल बीएलओ को बताएं।
यदि 30 अगस्त तक आपकी ग्राम पंचायत में बीएलओ न पहुँचे या किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र की मज़बूत नींव है और इसके निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।