रिकवरी न करने पर तहसीलदार को कोर्ट ने किया तलब,मांगा स्पष्टीकरण
वादी के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में गाड़ी मालिक से 14 लाख रुपए की रिकवरी न करने पर कोर्ट सख्त
जौनपुर। लाइन बाजार के हुसैनाबाद निवासी राम प्रसाद के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में गाड़ी मालिक के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया था।आदेश का अनुपालन न करने पर अधिकरण कोर्ट ने जरिये कलेक्टर आरसी जारी किया। 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की धनराशि की वाहन स्वामी से रिकवरी न करने पर कोर्ट ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगते हुए आख्या के साथ 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। हाजिर न होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।बता दें की वादी का पुत्र 25 मई 2018 को कार नंबर यूपी 62 ए वाई 0749 पर बैठकर शाहगंज जा रहा था। कार पवन मोदनवाल चला रहा था। जैसे ही कार शाहगंज के सबरहद पेट्रोल पंप के पास पहुंची कि कार चालक की तेजी व लापरवाही के कारण कार ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ी में टकरा गई जिससे याची रामप्रसाद के पुत्र को गंभीर चोटें आईं। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने कार नंबर यूपी 62 ए वाई 0749 के मालिक व चालक के खिलाफ याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने 6 अप्रैल 2023 को वाहन स्वामी पुष्पा पांडेय पत्नी दिवाकर पांडेय निवासी गहोरा, रामदायलगंज के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। गाड़ी का बीमा नहीं था। धनराशि अदा न करने पर याची द्वारा वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने आरसी जारी की लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुपालन नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।