सिलेंडर कालाबाजारी में जेल गए राम मिलन यादव


जौनपुर। थाना महाराजगंज क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी राम मिलन यादव को सिलेंडर कालाबाजारी के मामले में अदालत ने जेल भेज दिया।

मामला वर्ष 2007 का है, जब पूर्ति निरीक्षक राजकरण सिंह ने छापेमारी कर भारी संख्या में सिलेंडर बरामद किया था। जांच में पता चला कि सिलेंडर कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। इस पर 14 दिसंबर 2007 को महाराजगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 503/2007, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के तहत दर्ज हुआ।

लंबी सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप्ति सिंह ने 19 फरवरी 2021 को राम मिलन यादव को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई थी। जुर्माना न देने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान रखा गया था।

सजा के खिलाफ अभियुक्त ने अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत में अपील की। सुनवाई के बाद अपर जिला जज चतुर्थ/स्पेशल जज ईसी एक्ट मो. शर्रिक सिद्दीकी (HJS) ने 11 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद ने आदेश के अनुपालन में राम मिलन यादव को जेल भेज दिया।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ईसी एक्ट, एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव (बच्चा भइया) ने पैरवी की।

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