नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष की कैद
आरोपी के पिता को भी 3 वर्ष की कैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व खुटहन थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म की आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम करावास व 38000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता ने स्वयं खुटहन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 14 अगस्त 2023 को वह पढ़ने गई थी। इंटर कॉलेज के गेट पर उसके बगल का रहने वाला संदीप आया और बताया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबराकर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर पट्टी नरेंद्रपुर होते हुए खुटहन पहुंची। वहां वह मुझे नए कपड़े दिलवाया और शाहगंज से ट्रेन में बैठाकर मुंबई ले गया। मुंबई में उसके पिता सभाराज की खोली थी उसमें रखा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। 22 अगस्त 2023 को उसके पिता व मामा उसे खोजते हुए मुंबई पहुंचे और उसे घर ले आए।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी संदीप को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम करावास व 38000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया तथा उसके पिता सभाराज को भी संरक्षण देने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम करावास व 3000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

