डीएम के इस आदेश से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को राहत, उनके परिवार में होली की खुशियां हुई दोगुनी
जौनपुर। होली पर्व के अवसर पर जनपद में अवकाश को लेकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 5 मार्च 2026 को जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि होली के मद्देनज़र शासन स्तर पर 2 मार्च को होलिका दहन, 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश तथा 4 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश घोषित है। इसके क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों और आमजन को पर्व के उपरांत आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।
हालांकि आवश्यक सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी। साथ ही पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को समस्त सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक एवं कोषागार सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने शासकीय कार्यों की योजना अवकाश को ध्यान में रखते हुए बनाएं। होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं।

