पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की सजा

 

जौनपुर। एडीजे-6/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त शिवकुमार उर्फ झालू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। वहीं, धारा 363 के तहत पांच वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 110/2021 में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा छह में 20 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की। उनकी ओर से प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दंड सुनाया।

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