तीन महीने के लिए जिला बदर अपराधी के घर पुलिस ने बजवाई डुगडुगी, गांव में कराई मुनादी

 शाहगंज पुलिस ने लाउडस्पीकर से दी चेतावनी, जनपद की सीमा में दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने की अपील

जौनपुर। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तीन महीने के लिए जिला बदर किए गए शाहगंज थाना क्षेत्र के एक अपराधी के खिलाफ पुलिस ने अनोखे अंदाज में कार्रवाई की। मंगलवार को शाहगंज पुलिस ने अभियुक्त के घर पहुंचकर डुगडुगी बजवाई और पूरे गांव में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर ग्रामीणों को जिला बदर की कार्रवाई की जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को तीन माह के लिए जनपद जौनपुर की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस ने मुनादी के जरिए ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से बताया कि संबंधित अभियुक्त तीन महीने तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वह जनपद की सीमा में कहीं दिखाई देता है तो तत्काल थाना शाहगंज पुलिस को सूचना दें। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 10 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार जिला बदर अभियुक्त के विरुद्ध शाहगंज थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2018 के दो और वर्ष 2020 के दो मुकदमे शामिल हैं।

पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान गांव में डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी गई। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होता है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश मिलता है।

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